जोधपुर: राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट में फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) की ओर से कुल तीन अपील कम्पाइल किए जाने को लेकर अर्जी लगाई गई थी। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील ने कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी कि सजा के खिलाफ दायर अपील भी अब हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए सभी अपीलों को एक साथ जोड़ा जाए। इस आग्रह को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी।
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में 1998 के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में सलमान खान के सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की थी।

सलमान खान को हुई है पांच साल जेल की सजा
एडवोकेट महीपाल विश्नोई ने बताया कि पहली अपील सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने सलमान को पांच साल की जेल और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सैफ, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ पेश की गई थी। सलमान की सजा के खिलाफ पूर्व में एक ट्रांसफर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश की गई थी, ताकि इसको राज्य सरकार की अपील के साथ संलग्न किया जा सकें। इसके अलावा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई होनी थी।
राजस्थान हाईकोर्ट में लिस्टेड हुआ ट्रांसफर पिटीशन
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने आज (28 जुलाई) आदेश दिया कि सलमान खान की ओर से अधीनस्थ कोर्ट (जिला एवं सेशन न्यायाधीशमहानगर/ग्रामीण जोधपुर) में पेश की गई अपील को भी ट्रांसफर पिटीशन के तहत राजस्थान हाईकोर्ट में लिस्टेड किया जाए। इसके साथ ही दोनों प्रकरणों को एक साथ शामिल करते हुए उनकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी।
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