पटना: आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव (Former RJD MLA Rajballabh Yadav) को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए नाबालिग लड़की से रेप के मामले में बरी कर दिया है। जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार (14 अगस्त 2025) को यह फैसला सुनाया। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में आरोप साबित नहीं होने के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। इससे पहले कोर्ट ने केस में सुनवाई के बाद बीते 7 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव (Former RJD MLA Rajballabh Yadav) को राहत दी है।
बर्थडे पार्टी के बहाने नाबालिग को बुलाया
राजबल्लभ यादव पर 6 फरवरी 2016 को नवादा में अपने आवास पर एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था। नालंदा जिले की रहने वाली 15 साल की नाबालिग का कहना था कि बर्थडे पार्टी के बहाने उसे एक मकान में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरजेडी ने राजबल्लभ को पार्टी से निकाल दिया था।

20 गवाहों की गवाही के बाद विशेष कोर्ट ने सुनाई थी सजा
यह मामला कोर्ट में चला और निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि अन्य तीन को 10 साल की सजा दी थी। इस मामले में करीब 20 गवाहों की गवाही के बाद विशेष कोर्ट ने राजबल्लभ यादव समेत कुल छह लोगों को दोषी करार दिया था। अब सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
पहले ऐसे विधायक, जिन्हें पद पर रहते हुए सुनाई गई उम्रकैद की सजा
राजबल्लभ यादव बिहार के ऐसे पहले विधायक हैं, जिन्हें पद पर रहते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, नाबालिग से रेप का आरोप के बाद आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनकी पत्नी विभा देवी को नवादा से टिकट दिया था और वें चुनाव जीतकर वहां की विधायक हैं।
DSP को जान से मारने की दी धमकी
राजबल्लभ यादव (Rajballabh Yadav) जुलाई 2017 में जेल में बंद थे। उस वक्त DSP मृदुला सिन्हा उनकी निगरानी में तैनात थी। इस दौरान राजबल्लभ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद मृदुला सिन्हा ने एसएसपी से शिकायत की और सुरक्षा की मांग की थी। मृदुला का कहना था कि नवादा में आरजेडी विधायक राजबल्लभ की पेशी के दौरान मेरी हत्या हो सकती है।
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