शिक्षा विभाग ने Transfer (स्थानांतरण) प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया, समूह बनाकर शिक्षक खुद तय करेंगे अपना विद्यालय
पटना : बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के Transfer को लेकर अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब शिक्षकों को अपना स्थानांतरण खुद करने का अधिकार मिलेगा। यानी अब शिक्षक खुद तय करेंगे कि उन्हें किस विद्यालय में काम करना है और किस विद्यालय से स्थानांतरण लेना है।

क्यों बदली गई स्थानांतरण व्यवस्था?
अब तक शिक्षकों का Transfer (स्थानांतरण) शिक्षा विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद हजारों शिक्षक असंतुष्ट नजर आते थे। कहीं 400 किलोमीटर दूर स्थानांतरण, कहीं घर के पास लेकिन पसंद का विद्यालय नहीं। नतीजा, शिकायतों का अंबार और विद्यालयों में पढ़ाई पर असर।
इतना ही नहीं, स्थानांतरण के बाद कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं पहुंचते, जिससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें Transfer की पूरी प्रक्रिया अब शिक्षकों के हाथ में होगी।
Transfer (स्थानांतरण) के लिए क्या है नई व्यवस्था?
शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब राज्य के सभी स्तर के शिक्षक — नियमित (Regular), विशिष्ट (Special) और विद्यालय शिक्षक — सभी को यह मौका मिलेगा कि वे स्वयं अपना स्थानांतरण कर सकें। इसके लिए शिक्षक आपस में 2 से लेकर अधिकतम 10 शिक्षकों तक का समूह बना सकते हैं।
ध्यान रहे, स्थानांतरण केवल एक ही विषय और एक ही केटेगरी के शिक्षकों के बीच होगा। जैसे गणित शिक्षक का Transfer गणित शिक्षक से ही, भौतिक विज्ञान शिक्षक का भौतिक विज्ञान शिक्षक से ही हो सकेगा।

Transfer (स्थानांतरण) प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जानिए कैसे
नई स्थानांतरण व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल www.eshikshakosh.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद शिक्षक अपने जिले, प्रखंड, अनुमंडल या पंचायत में अन्य शिक्षकों की सूची देख सकेंगे, जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं। ये सूची विषय और श्रेणी के अनुसार उपलब्ध होगी ताकि शिक्षकों को अपने विषय और कैटेगरी के इच्छुक शिक्षकों को ढूंढने में आसानी हो। शिक्षक मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए OTP जनरेट कर सकते हैं और फिर आपसी चर्चा के बाद अपना विद्यालय चयन कर सकेंगे। यदि आपसी सहमति बन जाती है, तो शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के तीन दिनों के भीतर स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया जाएगा।
Transfer (स्थानांतरण) आदेश के बाद क्या करना होगा?
Transfer (स्थानांतरण) आदेश मिलते ही शिक्षक को 7 दिनों के भीतर अपने नए चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि किसी समूह में कोई शिक्षक योगदान नहीं देता है, तो पूरे समूह का स्थानांतरण आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल गंभीर इच्छुक शिक्षक ही स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हों।

स्थानांतरण के लिए कब है सुनहरा मौका?
इस साल जून में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण पहले ही हो चुके हैं। बावजूद इसके कई शिक्षक अब भी स्थानांतरण चाहते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने 10 जुलाई 2025 से लेकर पूरे जुलाई महीने तक शिक्षकों को Transfer (स्थानांतरण) का अवसर देने का निर्णय लिया है। इस दौरान कोई भी पात्र शिक्षक या शिक्षक समूह अपनी पसंद के विद्यालय में Transfer (स्थानांतरण) के लिए आवेदन कर सकता है।
Transfer (स्थानांतरण) में कोई दखल नहीं
इस बार Transfer (स्थानांतरण) प्रक्रिया को पूरी तरह शिक्षक-केन्द्रित बनाया गया है। न जिला स्थापना समिति की दखलअंदाजी होगी, न मुख्यालय स्तर से कोई बाधा। Transfer (स्थानांतरण) की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक खुद निभाएंगे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी।
Transfer (स्थानांतरण) क्यों है जरूरी?
नई स्थानांतरण व्यवस्था से शिक्षकों को मनचाहे विद्यालय में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही, विद्यालयों में रिक्त पद भी भरेंगे और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शिक्षा विभाग की इस पहल से शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता आएगी और शिक्षकों में भी संतोष का माहौल बनेगा।
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