पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में अनुशासन और शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग (Education Department) ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भेजे गए इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय परिसर में शैक्षणिक अनुशासन और उपस्थिति की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाए।
शिक्षा विभाग (Education Department) के अनुसार, विद्यालयों का संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक तय है, जिसमें छात्रों की उपस्थिति अपराह्न 3:30 बजे तक अनिवार्य है। लेकिन क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि कई छात्र विद्यालय समय पर नहीं पहुंचते और दोपहर से पहले ही घर लौट जाते हैं। इससे स्कूलों में अनुशासनहीनता और शिक्षकों की पकड़ कमजोर प्रतीत होती है।
चेतना सत्र में अनिवार्य उपस्थिति, लाउडस्पीकर से होगी मॉर्निंग कॉल
इसी के मद्देनजर विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में कार्यशील लाउडस्पीकर होना अनिवार्य होगा, ताकि स्कूल खुलने की सूचना आसपास के क्षेत्र में फैल सके। यदि यंत्र अनुपलब्ध है या खराब है, तो उसे 48 घंटे के भीतर खरीदने या मरम्मत कराने का आदेश दिया गया है। इसके ज़रिए स्कूल शुरू होने से 15 मिनट पूर्व RTE एंथम बजाकर छात्रों को बुलाया जाएगा।
चेतना सत्र में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। स्कूल गेट समय पर बंद कर दिया जाएगा और देरी से आने वाले छात्रों को चेतावनी के साथ अगली बार प्रवेश न देने की सूचना अभिभावकों को दी जाएगी। सभी शिक्षक चेतना सत्र में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, और इसकी तस्वीरें रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखी जाएंगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर विभाग को दिखाना होगा।
शिक्षकों पर भी निगरानी, गैरहाजिरी या समय से बाहर हाजिरी पर होगी कार्रवाई
विभाग ने चेतना सत्र को प्रभावी बनाने के लिए ‘हेड बॉय/हेड गर्ल’ की अवधारणा को पुनर्जीवित करते हुए विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रार्थना, आज का विचार, सामान्य ज्ञान आदि के संचालन की जिम्मेदारी छात्रों को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों को शिक्षण कार्य का रोज़ाना रजिस्टर बनाए रखने और क्लास मॉनिटर की मदद से गृहकार्य की निगरानी करने को कहा गया है।
विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक भी बच्चों को पीटी, व्यायाम और खेल गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करेंगे और उसकी पंजी रखेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी घंटी में गणित, विज्ञान और भाषा की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षकों की उपस्थिति के लिए भी सख्त नियम तय किए गए हैं। कोई भी शिक्षक स्कूल परिसर के बाहर से उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकेगा और बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित होने पर कार्रवाई होगी। जो शिक्षक हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाते हैं, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
अगर किसी शिक्षक या प्रधानाध्यापक की अनधिकृत अनुपस्थिति की सूचना आती है, तो कोई भी ग्रामीण, वार्ड सदस्य या अभिभावक विभागीय टोल फ्री नंबर 14417 या 18003454417 पर शिकायत कर सकता है, जिस पर जांच कर सख्त कदम उठाए जाएंगे।